सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने गैंगरेप (Gangrape) के नौ साल पुराने मामले में चार दोषियों को 20-20 साल की कैद और 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार पड़ोसी जिले अमेठी के गौरीगंज थाने के एक गांव में 28 अक्टूबर 2014 की रात 17 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी शनि, मुन्ना, दीपू और दीपू उर्फ संगम किशोरी को जबरन उठा कर खेत में ले गये थे और दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी किया।
पीड़िता ने इस मामले में खुद थाने जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। विशेष लोक अभियोजक यादवेन्द्र सिंह ने बताया कि सात गवाह के साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश एकता वर्मा ने सभी को मामले में दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया हैं। न्यायालय ने सजा काटने के लिए सभी को जेल भेजने का आदेश दिया।
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