Tuesday, January 14, 2025
Homeउत्तर प्रदेशपत्नी के हत्यारोपी को उम्रकैद

पत्नी के हत्यारोपी को उम्रकैद

बुलन्दशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को हत्यारोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक केशव देव शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर नगर व कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मौहल्ला शांति नगर निवासी ताजुद्दीन ने वर्ष-2022 में चाकू से वार कर अपनी पत्नी की हत्या (Murder) करने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में चार जुलाई.2022 को थाना कोतवाली नगर पर धारा- 498ग, 398बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 15 गवाह पेश हुए। इसके परिणामस्वरुप न्यायाधीश शहजाद अली की अदालत ने अभियुक्त ताजुद्दीन को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

यह भी पढ़े: ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਡੇਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_imgspot_img
- Download App -spot_img

Most Popular