लखनऊ: उत्तर प्रदेश uttar pradesh में होने जा रहे पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 15 को ही होगी। इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। गौरतलब है कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए।
Uttar Pradesh: पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक
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