लखनऊ: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि सोमवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने बाघंबरी मठ स्थित आवास पर मृत पाए गए। बाघंबरी मठ स्थित आवास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया जहां दिवंगत महंत का शव मिला था। अपने सुसाइड नोट में एबीएपी प्रमुख ने अपने एक शिष्य आनंद गिरी को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राजनीतिक हस्तियों ने महंत नरेंद्र गिरि के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत संत के अनुयायियों को शक्ति देने की प्रार्थना की।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ शांति!
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 20, 2021
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर दुख जताया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के निधन पर दुख जताया है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन, अपूरणीय क्षति!
ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
भावभीनी श्रद्धांजलि। pic.twitter.com/wD2JC14LDp
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 20, 2021
दिवंगत महंत नरेंद्र गिरि ने गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में मानने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया था और मोदी सरकार से इस पर कानून बनाने का आग्रह किया था। एबीएपी अध्यक्ष ने कहा, “मैं केंद्र सरकार से एक कानून बनाने, उसे संसद में पेश करने और इसे पारित करने का आग्रह करता हूं ताकि जब गाय राष्ट्रीय पशु बन जाए तो लोग उनका अधिक सम्मान करें।”
दिवंगत महंत नरेंद्र गिरि ने कहा था, “गायों की पूजा करना और उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज गायों की स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम उनकी देखभाल तब तक करते हैं जब तक यह हमें दूध देती है। यह गलत है।”
महंत नरेंद्र गिरी की यह मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के कहने के बाद आई है कि केंद्र को गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए संसद में एक बिल पेश करना चाहिए। जस्टिस यादव ने उत्तर प्रदेश में गोहत्या कानून के तहत गिरफ्तार जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
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