देहरादून: उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच 14 फरवरी को भीषण, त्रिकोणीय चुनावी (Uttarakhand Elections 2022) लड़ाई होगी। परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Elections 2022) में वोट करने के लिए अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो परेशान न हो क्यूंकि इलेक्शन कंमिशन ने कुछ अन्य डाक्यूमेंट्स के ज़रिये वोट करने की अनुमति दी है। इस दस्तावेज़ों के आधार पर आप विधानसभा चुनाव में वोट कर सकते है।
वोटर आईडी कार्ड आपका बहुमूल्य वोट डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप अपना वोट डाल सकते हैं। हालाँकि, कुछ संकेत हैं जिन्हें
आपको ध्यान में रखना चाहिए:
1. मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसमें आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
2. यदि आप मतदान करने के योग्य हैं और आपने नामांकन कराया है, तो आपको भारत के चुनाव आयोग की ओर से एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी। यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो यह पर्ची मतदान के समय एक निर्धारित फोटो पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. जबकि चुनाव आयोग ने मतदान के समय मतदाता पहचान अनिवार्य कर दी है, आप मतदान करने में सक्षम होने के लिए ईसीआई द्वारा अनुमत कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण भी दिखा सकते हैं।
4. अकेले वोटर आईडी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको वोट देने की अनुमति दी जाएगी। आपका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए।
5. यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप 11 अन्य निर्दिष्ट फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
दस्तावेज़ जो मतदाता मतदाता पहचान पत्र के बजाय उपयोग कर सकते हैं:
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
- आधार कार्ड
मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आप यहां क्या कर सकते हैं:
1. मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को विधिवत भरा हुआ फॉर्म -6 जमा करें।
2. कोई भी फॉर्म -6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकता है।
3. फॉर्म जमा करने और सत्यापित होने के बाद, आपका नाम चुनावी सूची में शामिल किया जाएगा।
4. फिर आपको ईसीआई से एक मतदाता पर्ची प्राप्त होगी, जिसे मतदान के दिन ले जाना होगा।