हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट में आज भी नहीं निकला कोई हल, कल फिर होगी सुनवाई

कर्नाटक:  हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है। कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। आज भी हाई कोर्ट में इस मामले में कोई ठोस हल निकला। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं में से एक को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह विचारणीय नहीं है।
कर्नाटक HC ने सामाजिक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रहमथुल्ला कोतवाल से कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण मामले में अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील विनोद कुलकर्णी (जिनकी याचिका विचाराधीन है) ने कोर्ट में कहा, यह मुद्दा उन्माद पैदा कर रहा है और मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

कुलकर्णी ने कोर्ट से कहा कि वह कम से कम शुक्रवार को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अंतरिम अनुमति दें।
उधर, 5 छात्राओं की ओर पेश हुए पेश हुए सीनियर वकील एएम डार ने कोर्ट में कहा, हिजाब पर सरकार के आदेश से उनके क्लाइंट्स पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है। कोर्ट ने डार से अपनी वर्तमान याचिका वापस लेने और उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने को कहा।

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