कोलकाता: गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट (Internet) और ब्रॉडबैंड सेवाओं (Broadband) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग जिलों के कुछ प्रखंडों में इंटरनेट Internet सेवाएं बंद रहेंगी। सेवाएं 7 से 9 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च और 14 से 16 मार्च तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3:15 बजे के बीच निलंबित रहेंगी। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि खुफिया रिपोर्टें मिली हैं कि इंटरनेट (Internet) प्रसारण और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि प्राप्त जानकारी की जांच “विश्वास करने का कारण देती है” कि इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियां निवारक उपायों के अभाव में होने की संभावना है। “भारत का संविधान भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन साथ ही उस पर उचित प्रतिबंधों (Ban) की अनुमति देता है,”। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वॉयस कॉल और एसएमएस और समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, यह देखते हुए कि संचार और ज्ञान और सूचना का प्रसार किसी भी तरह से नहीं रोका जाता है। “कानूनी रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट को रोकने के लिए, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा, या सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी, या दंगा या हंगामा, धारा के तहत एक आदेश के माध्यम से। 144 सीआरपीसी और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (public emergency or public service) नियम, 2017 के उप-नियम 2(1) और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 के उप-नियम 2(ए) के अनुपालन में यह यह प्रख्यापित किया जाता है कि: भारत टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के दायरे में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से किसी भी डेटा से संबंधित संदेश या संदेशों का वर्ग, किसी विशेष विषय से संबंधित, प्रसारण के लिए लाया गया या प्रसारित किया गया या किसी टेलीग्राफ द्वारा प्राप्त किया गया। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अनुबंध में सूचीबद्ध ब्लॉक / पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अपराध के कमीशन को रोकने और मेरे द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के लिए अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा, ”।
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