हरिद्वार: हरिद्वार में पिछले साल ‘धर्म संसद’ कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण को लेकर की जा रही जांच में हुई प्रगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने उत्तराखंड सरकार से स्टेस्ट रिपोर्ट दाखिल करने के कहा है। इसके साथ ही, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में इस तरह के धर्म संसद के आयोजन को लेकर याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को इसकी कॉपी देने की भी इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने याचिकाकर्ता को यह भी छूट दी है कि वे इस कार्यक्रम के खिलाफ संबंधित जिला कलेक्टर के सामने शिकायतें दायर करवा सकते हैं।
धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाई की मांग पर पत्रकार कुर्बान अली और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश (पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज) की याचिका पर विचार करते जस्टिस ए.एम खानविलकर और अभय एस. ओका की बेंच की तरफ से यह आदेश दिया गया।
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