बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेंगलुरु के चमाराजपेट मैदान में गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति नहीं दी है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज़ हो रही है। इसपर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मामला वापस कर्नाटक हाई कोर्ट भेज दिया । इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने को कहा था । इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूजा की इजाज़त दे दी थी। अब यह पूजा नहीं होगी ।
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