यूपी: कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। उसे 496 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाना पड़ सकता है। यह उसके घर और कंपनियों से बरामद कुल नकद का ढाई गुना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (जीएसटी खुफिया महानिदेशालय) और DRI ने उसे टैक्स का ये नोटिस थमाया है। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) के दौरान पीयूष जैन के बंगले से करीब 200 करोड़ रुपये नकद और 23 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बीमार बताया गया है पहले कहा जा रहा था कि पीयूष जैन ने 196 करोड़ रुपये की बरामदगी और 23 करोड़ सोना जब्ती के मामले में 52 करोड़ रुपये की जीएसटी टैक्स देनदारी को चुका दिया है। ऐसे में जुर्माने की रकम भी चुकाने के साथ वो 110 करोड़ रुपये नकद औऱ सोना वापस मिल सकता है। साथ ही उसे सजा के मामले से भी छूट मिल सकती है। लेकिन सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
केंद्र सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अंबरीश टंडन ने कहा, पीयूष जैन को 2 दिसंबर 2022 को कर विभाग की ओर से 496.68 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस सर्व किया गया है। इसमें से ओडोकैम इंडस्ट्रीज कन्नौज के ऊपर 257 करोड़ 58 लाख के करीब टैक्स चुकाने का नोटिस है। वहीं ओडिसिन इनकारपोरेशन पर 161 करोड़ 33 लाख , फ्लोरा पर 78.88 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का नोटिस जारी किया गया है।
यह भी पढ़े: वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ के अंतर्गत प्रथम मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा की