Monday, June 9, 2025
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प्रदेश में 1 फरवरी से संचालित हो सकेंगे सभी वैध ईट-भट्टे सिर्फ NCR के जिलों में लागू रहेगी पाबंदी

लखनऊ: ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर एनसीआर (NCR) में ईंट भट्ठों के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ईंट-भट्ठों पर पर्यावरण व खनन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। भट्ठों को खनन विभाग द्वारा एनओसी जारी कर लाखों रुपये रायल्टी जमा करा ली गई है। ट्रिब्यूनल के आदेश से भट्ठा संचालकों में हड़कंप मचा है। एनसीआर (NCR) में सैकड़ों ईंट भट्ठे चलते हैं। पर्यावरण मानकों का पालन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भट्ठा संचालकों ने ऊंची चिमनियां पहले ही बनवा ली थीं। ईंट बनाने के लिए भट्ठा संचालकों को खनन विभाग, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग और श्रम विभाग आदि ने एनओसी लेनी होती है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों सामान्य शर्तों के साथ भट्ठों को खनन की अनुमति लेने से मुक्त कर दिया था। इसके लिए उनसे एक मुश्त रायल्टी जमा कराई जा रही थी। ज्यादातर भट्ठा मालिकों ने रायल्टी के रूप में मोटी धनराशि जमा कर दी है।

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