हल्द्वानी: हल्द्वानी का रेलवे अतिक्रमण मामला जो कि रेलवे बनाम बनभूलपुरा है इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह से शुरू की जाएगी अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हल्द्वानी समेत पूरे देश की जनता की नजरें टिकी हुई है और सुबह से ही बनभूलपुरा के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दुआएं भी कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आए जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। जिसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुबह से सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, एस.ए. नजीर और पीएस नरसिम्हा ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया।
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