शिष्या के यौन शोषण के आरोपी पूर्व राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद HC से राहत

प्रयागराज: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) को शिष्या से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर (Approval of anticipatory bail petition)  कर ली गई है। स्वामी चिन्मयानंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की कोर्ट में मांग की थी। बता दें कि शाहजहांपुर कोतवाली में साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गौरतलब हो कि कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने आज स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।अदालत ने याची पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग का भी निर्देश दिया है।

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