दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी भी कर्जा लेने वाले खाताधारक के बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई मौका दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 2020 के तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही माना है।
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