लखनऊ। माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed ) और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। इस सुनवाई के दौरान अतीक अहमद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था।
लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद (Atiq Ahmed ) और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। अतीक आज साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया।
मिल सकती है उम्रकैद से फांसी तक की सजा
सीबीआई कोर्ट में जिन धाराओं में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर चार्ज फ्रेम हुआ, उसमें आईपीसी की धारा 364 A भी शामिल है। रंगदारी वसूली के लिए अपहरण की इस धारा में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को इसी धारा के तहत 28 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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