Thursday, April 24, 2025
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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने लाठी डंडों से मार कर हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में मछली शहर थाना क्षेत्र के भुरहूपुर गांव निवासी बलिराज पटेल ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि 26 मार्च 2005 को फक्कू पुत्र रजई उसके दरवाजे पर डग्गा बजा रहा था। उसके घर व गांव के मकबूल, रामकरन, प्यारेलाल बिन्द उपस्थित थे।

प्यारेलाल ने यह कहते हुए बाजा ले लिया कि वह अच्छा नहीं बजा रहा है। इसी बात को लेकर मकबूल व प्यारेलाल में हाथापाई हो गई, फिर गांव वालों ने बाजा वापस करा दिया। शाम को प्यारेलाल व उसके भाई साहब लाल ने मिलकर मकबूल को लाठी, डंडे व ईंट से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया, बाद में इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पाण्डेय व राजनाथ चौहान के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आरोपी प्यारेलाल को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि साहब लाल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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