बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में न्यायालय ने एक फाइनेंसर की गला रेतकर हत्या (Murder) करने वाले उसके नौकर को गुरूवार को सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा व दस हजार रूपये के जुर्माने से दन्डित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार ने बताया कि कोतवाली नगर के ग्राम धमैड़ा कीरत निवासी त्रिलोक सिंह की कोतवाली नगर के धमैड़ा बस अडडे के पास फाइनेंस की दुकान थी और हरेन्द्र उनके यहां नौकरी करता था। उसके द्वारा ही पैसे की उगाही व लेनदेन भी किया जाता था।
बताया जाता है कि हरेन्द्र रोजाना अपने मालिक त्रिलोक सिंह को गांव छोड़ने के लिए आता था, 11 नवम्बर 2017 की शाम को रोजाना की तरह फाइनेंसर त्रिलोक सिंह अपने घर वापिस नहीं लौटा तथा 12 नवम्बर की सुबह सूचना मिली कि उसकी गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा इस घटना में उसके नौकर हरेन्द्र को दोषी पाया गया। गुरूवार को एडीजे-6 विवेक कुमार प्रथम द्वारा इस घटना के दोषी हरेन्द्र कुमार को सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा व दस हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम विेमल कुमार द्वारा पैरोकारी की गई।
यह भी पढ़े: 15 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार