देहरादून: उत्तराखंड में लगातार कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लिहाजा, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू (Covid Curfew) को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को मानक प्रचलन विधि (एसओपी) जारी कर दी गई। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई हैं।
निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस (Covid Curfew) का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्तराखंड आएगा तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकेगा।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार ही होंगे। दुकानों का समय अभी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
News Trendz आप सभी से अपील करता है कि कोरोना का टीका (Corona Vaccine) ज़रूर लगवाये, साथ ही कोविड नियमों का पालन अवश्य करे।
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