हिसार: हरियाणा के हिसार में अब निजी सुरक्षा गार्ड सेना या पुलिस जैसी वर्दी नहीं पहन सकता. दरअसल, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावर ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि खाकी वर्दी या सशस्त्र बलों जैसी पोशाक पहनने से आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यह छद्मवेश की श्रेणी में आता है. जो कानूनन दंडनीय अपराध है. इसलिए अब से पुलिस जैसी मिलती-जुलती वर्दी पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निजी सुरक्षा गार्डों के लिए निर्देश जारी: एसपी शशांक ने सख्त आदेश दिए हैं, कि निजी सुरक्षा गार्ड सेना, वायुसेना, नौसेना या पुलिस जैसी वर्दी नहीं पहन सकते. उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस अथवा अन्य सशस्त्र बलों से मिलती-जुलती वर्दी न पहने. यह निर्देश व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल, बैंकों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए जारी किया गया है.
लापरवाही पर होगी कानूनी कार्रवाई: एसपी शशांक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कि यदि कोई निजी सुरक्षा गार्ड सेना या पुलिस जैसी वर्दी पहने हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 (PASARA अधिनियम) की धारा 21 और हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
आमजन को होती है परेशानी: उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी या सशस्त्र बलों जैसी पोशाक पहनने से आमजन भ्रमित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कई निजी संस्थान नियमों की अवहेलना कर सुरक्षा गार्डों को पुलिस या सेना जैसी वर्दी पहन कर तैनात करते हैं.जबकि उनमें से कई गार्ड इस कार्य के लिए योग्य भी नहीं होते. ऐसे मामलों में संबंधित संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्या है कानूनी प्रावधान?: PASARA अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार: उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों का प्रावधान है. हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस सेवा का सदस्य न होते हुए बिना अनुमति पुलिस वर्दी या उससे मिलती-जुलती वर्दी पहनता है, तो दोषसिद्धि पर छह माह तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों की सजा दी जा सकती है.
क्या है कानूनी प्रावधान?: PASARA अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार: उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों का प्रावधान है. हरियाणा पुलिस अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस सेवा का सदस्य न होते हुए बिना अनुमति पुलिस वर्दी या उससे मिलती-जुलती वर्दी पहनता है, तो दोषसिद्धि पर छह माह तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों की सजा दी जा सकती है.