Thursday, July 3, 2025
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जमानत पर रिहा होने पर फरार हो सकती हैं चित्रा रामकृष्ण: CBI

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने विशेष अदालत से पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत अर्जी खारिज करने को कहा है। चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका के अठारह पन्नों के खंडन में, संघीय जांच एजेंसी ने कहा है, “आवेदक कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए जांच को विफल कर सकता है और फरार हो सकता है। चित्रा अत्यधिक प्रभावशाली है और दस्तावेजी, डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ और हेरफेर कर सकती है।

एनएसई में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति को साजिश का हिस्सा बताते हुए, सीबीआई (CBI) ने कहा, “एनएसई बोर्ड को आनंद सुब्रमण्यम के सलाहकार होने के संबंध में अंधेरे में रखा गया था”। सीबीआई ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि जब सेबी एनएसई के अधिकारियों से जवाब मांग रहा था तो चित्रा ने उन पर अपना प्रभाव डाला।
सीबीआई ने अदालत को अपने जवाब में कहा “जांच से पता चला है कि चित्रा ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और सेबी और सचिवीय लेखा परीक्षक के प्रश्नों के उत्तर में हेरफेर करने के लिए एनएसई के अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव डाला था। इससे पता चलता है कि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का कोई सम्मान नहीं है और वह किसी के पास जा सकती है।

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