नई दिल्ली: डीडीएमए ने अपने संशोधित दिशानिर्देशों में कहा कि दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, सिवाय उन लोगों के जो छूट की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाएगा। “सभी निजी कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, सिवाय उन को छोड़कर जो डीडीएमए के आदेश दिनांक 08.08.2021 में निर्धारित छूट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। घर से काम करने की प्रथा का पालन किया जाएगा,”। अब तक, शहर के निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति थी।
All private offices in Delhi shall be closed, except those which are falling under the exempted category; work from home shall be followed. All restaurants & bars shall be closed, takeaways allowed: DDMA in its revised guidelines pic.twitter.com/Or74McCXKI
— ANI (@ANI) January 11, 2022
निजी कार्यालयों की छूट वाली श्रेणी में बैंक, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, बीमा और मेडिक्लेम, फार्मा कंपनियां, अधिवक्ताओं के कार्यालय, कूरियर सेवाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम, सुरक्षा सेवाएं, मीडिया, पेट्रोल पंप और तेल और गैस खुदरा और भंडारण शामिल हैं। आउटलेट, दूसरों के बीच में। दिल्ली सरकार ने सोमवार को शहर के रेस्तरां में डाइन-इन सुविधा को निलंबित कर दिया और बार को बंद कर दिया और केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति दी।
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