नई दिल्ली: दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को घोषणा की कि शहर में सार्वजनिक स्थानों और नदी तट पर किसी भी उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, त्योहार के दौरान मेलों और खाद्य स्टालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Chhat pooja celebration shall not be allowed in public places/public grounds/river banks, temples etc in Delhi & public is advised to celebrate the same at their homes: Delhi Disaster Mgmt Authority, Govt of Delhi
COVID preventive measures in Delhi to continue till 15th Nov. pic.twitter.com/BiJxfMptfU
— ANI (@ANI) September 30, 2021
डीडीएमए ने शहर के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देशों पर अपने आदेश में कहा कि बड़े समारोहों और सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों में केवल 15 नवंबर तक त्योहारों के उत्सव की सीमा तक छूट दी गई है। डीडीएमए ने कहा, “दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, मेलों, खाद्य स्टालों, झूलों, रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को अपने घरों में इसे मनाने की सलाह दी जाती है।”
इसमें कहा गया है, “सभी आयोजनों के आयोजकों को आयोजन के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से पहले से ही आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। डीएम या अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यक्रम को कंटेनमेंट जोन में आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” आदेश में आगे कहा गया है कि उत्सव के आयोजनों में खड़े होने या बैठने पर प्रतिबंध होगा और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए केवल बैठने की अनुमति होगी।
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