दिल्ली: देश में आईएएस (IAS) अफसरों के पास कितनी अचल संपत्ति है और वह कहां से मिली है, ये जानकारी हर हाल में देनी होगी। इस जानकारी को लेकर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। केंद्र एवं राज्यों में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को वह ‘स्रोत’ भी बताना पड़ेगा, जिसके जरिए उसके परिवार के किसी सदस्य ने वह प्रॉपर्टी ली है। अगर किसी अधिकारी ने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अचल संपत्ति ली है तो उसका ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। डीओपीटी की एस्टेब्लिशमेंट अफसर एवं अतिरिक्त सचिव दीप्ति उमाशंकर ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर उक्त जानकारी लेने के लिए कहा है। यदि कोई आईएएस (IAS)अफसर 60 दिन (31 जनवरी 2022 तक) में यह जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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