अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल : Election Commission

दिल्ली: चुनाव आयोग |(Election Commission) ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। नियम के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। आयोग (Election Commission) ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। यह पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। राजनीतिक दल/उम्मीदवार अपनी बैठकें और रैलियां निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, तक कर सकते हैं। एसडीएमए सीमाओं के अनुसार और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही पद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान काम करते रहेंगे।

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