चंडीगढ़: चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति के तहत रेस्तरां, बार और होटल सुबह तीन बजे तक खुले रहेंगे.
चंडीगढ़ की आबकारी नीति पर वर्ष 2021-22 की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, “अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर रेस्तरां/बार/होटल को बंद करने के समय (अर्थात 3 बजे तक) में 2 घंटे के विस्तार की सुविधा।”
प्रशासक, वित्त सचिव-सह-सचिव (ईएंडटी), उपायुक्त-सह-आबकारी और कराधान आयुक्त और आबकारी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सलाहकार द्वारा विस्तृत प्रस्तुति के बाद, राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी, चंडीगढ़, बनवारीलाल पुरोहित, वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। नई आबकारी नीति के अनुसार नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए देश में चोरी से बचाव के लिए सीलिंग अनिवार्य कर दी गई है।
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