Thursday, November 21, 2024
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Union Budget 2024: मिडिल क्लास को तोहफा, न्यू टैक्स रिजीम में इतनी इनकम हुई टैक्स फ्री

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Union Budget) 2024 पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। पहले यह लिमिट 50000 रुपये थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 25000 रुपये बढ़ाई गई है। इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इन्कम टैक्स फ्री ह गई है।

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है। अब नई टैक्स स्लैब (New Tax Slab) में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। ये पहले की तरह है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था।

New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्‍स स्‍लैब

0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्‍स
3-लाख से ज्‍यादा और 7 लाख पर 5% टैक्‍स
7 लाख से ज्‍यादा और 10 लाख पर 10% टैक्‍स
10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स
12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख पर 20% टैक्‍स
15 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स

नोट- इसमें स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 7।75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत कोई भी टैक्‍स नहीं देना होगा।

पहले क्‍या था न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब

0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा।

पेंशनधारकों को मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा

नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पेंशनधारकों को एक्स्ट्रा बेनेफिट भी दिया है। अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पैंशन पर 25,000 रुपए तक कर छूट मिलेगी। पहले ये लिमिट 15,000 रुपए थी।

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