चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के शिरोमणि अकाली दल द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने में विफल रहने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने आज उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
आम आदमी पार्टी (AAP) के संजय सिंह की ओर से उनके वकील ने अदालत में उनकी पेशी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने जनवरी 2016 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मजीठिया को नशीली दवाओं की जब्ती के मामलों में आरोपियों से जोड़ने वाले कथित मानहानिकारक बयान 5 सितंबर, 2015 को संजय सिंह की मोगा रैली में दिए गए थे।
मामले की फिर से सुनवाई पर आज शिअद नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल को अदालत में अपना बयान दर्ज कराना था और फिर बचाव पक्ष के वकील द्वारा जिरह की जानी थी। हालांकि, संजय सिंह के वकील ने छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
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