बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं : Allahabad High Court

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 1956 के हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अनुसार, एकल माता-पिता…