पैगंबर की टिप्पणी पर SC ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने शुक्रवार को निलंबित भाजपा नेता नूपुर को उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया। उसने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है। शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।


बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट (SC) से कहा है कि उनकी जान को खतरा है। शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उन्होंने “देश की सुरक्षा के लिए खतरा है”। उन्होंने कहा, “जिस तरह से उसने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है… देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है।

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