परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश, एक लाख चालक, परिचालक और क्लीनर को अगले 6 महीने मिलेगी मदद

देहरादून: उत्तराखंड के एक लाख तीन हजार 235 चालक, परिचालक और क्लीनर्स को धामी सरकार छह माह तक हर महीने दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। सोमवार को परिवहन सचिव डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

प्रदेश में सार्वजनिक सेवायानों कांट्रेक्ट कैरेज बस, कांट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरेज विक्रम और ई-रिक्शा से जुड़े एक लाख तीन हजार 235 चालक, परिचालक और क्लीनर पंजीकृत हैं। कोरोना महामारी के दौरान कोविड कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों की वजह से ये सभी प्रभावित हुए हैं। इन सभी के लिए राज्य सरकार ने छह माह तक दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक यह सहायता राशि इन सभी के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इन सभी के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए यह धनराशि आरटीओ, एआरटीओ द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी। इस योजना के तहत आने वाला 123 करोड़ 88 लाख 20 हजार का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा।

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