नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था तथा महाकुंभ के इंतजामों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट, हरिद्वार की जिला विकास प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला और मेलाधिकारी दीपक रावत की ओर से कुम्भ व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। निरीक्षण रिपोर्टो का अवलोकन करने के पश्यचात उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मेलाधिकारी को निर्देश दिए है कि कुम्भ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को अपनी कोविड की नगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक है। जिन लोगो को कोविड की दो बार वेक्सीन लग चुकी है, वह अपना वेक्सीन का सर्टिफिकेट साथ मे लगाएंगे और राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। सीएम द्वारा पूर्व में जारी उक्त के सम्बंध में आदेश को निरस्त कर दिया है। सीएम तीरथ ने कुम्भ में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है ऐसा आदेश दिया था लेकिन अब उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद कुम्भ में बिना रिपोर्ट लाये श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
The High Court has directed to follow both Centre and State SOP (for RT-PCR negative test report not older than 72 hours). I’ll be staying in Haridwar for 3 days to review the situation. No lockdown situation for now: Om Prakash, Uttarakhand Chief Secy on Kumbh Mela pic.twitter.com/qHfYMx6kAm
— ANI (@ANI) March 24, 2021
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