लखनऊ: मऊ के पूर्व विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। 1996 में दायर 5 मामलों में गुरुवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लंबे समय से ट्रायल नहीं होने पर मामला टलता जा रहा था। गुरुवार को विशेष जज एडीजे दुर्गेश पांडेय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। बता दें कि मुख्तार इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुआ। मुख्तार के साथ उसके गुर्गे भीम सिंह को भी 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। भीम सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया।
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