लखनऊ: ओमिक्रॉन प्रकार के बढ़ते मामलों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को (Covid -19) मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए अन्य नए दिशानिर्देशों के साथ रात के कर्फ्यू प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने शादियों में मेहमानों पर प्रतिबंध भी जारी किया है, जिसमें केवल 200 लोगों को कोविड -19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति दी गई है। आयोजक को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होगी।
UP Govt: Night curfew to be put in place from December 25 from 11 pm-5am . Not more than 200 people allowed in weddings pic.twitter.com/bHs8Ih7urW
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 24, 2021
राज्य सरकार ने कहा कि ‘ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट’ और टीकाकरण की नीति के उचित क्रियान्वयन से राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। ”सरकार ने कहा “हमें बाजारों में व्यापारियों को जागरूक करना चाहिए कि ‘मास्क नहीं, माल नहीं’। कोई भी दुकानदार बिना मास्क के नजर आने वाले ग्राहकों को सामान न दें। गलियों/बाजारों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस को नियमित रूप से गश्त करनी चाहिए, और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए,”।
अधिसूचना में कहा गया है कि दूसरे राज्यों या विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ट्रेसिंग-परीक्षण किया जाना चाहिए और बसों, रेलवे और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी चाहिए। सरकार ने कहा “निगरानी समितियों ने (Covid -19) प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। तीसरी लहर को देखते हुए गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय करें। बाहर से सभी की जांच कराएं। उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, और आवश्यकतानुसार, अस्पतालों में भर्ती कराया जाना चाहिए,”।