फिरोजाबाद: जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग महिला की हत्या (Murder) के दोषी काे मंगलवार को मृत्यु दंड की सजा सुनायी है। थाना उत्तर क्षेत्र के आर्य नगर में एक वर्ष पूर्व वृद्धा की हत्या के दोषी तरुण गोयल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र आजाद सिंह ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है जिसके अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र के आर्य नगर में एक अप्रैल 2022 को कमला देवी (70) की पेचकस से गर्दन पर कई वार कर हत्या (Murder) कर दी गई थी। विरोध करने पर नौकरानी रेनू को भी लहूलुहान कर दिया था। वहां से नगदी तथा सोने चांदी के आभूषण भी लूट लिए गए। नाती अर्पित जिंदल ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले में कमला देवी के रिश्ते में लगने वाले धैवती दामाद तरुण गोयल को गिरफ्तार कर उससे लूटा गया सामान बरामद किया गया। वह बगला एरिया सदर बाजार मेरठ का रहने वाला है। पुलिस मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए विवचेक के ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त तरूण गोयल को न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध को कारित करने के लिए मृत्युदण्ड फाँसी की सजा सुनाई गयी है।
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