लखनऊ/प्रयागराज: बोर्ड परीक्षाओं (Board Exam) को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए योगी सरकार तकनीक का सहारा ले रही है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही की जा रही है। इन सीसीटीवी कैमरों को कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम से जोड़ा गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जा सके।
इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि 14 फरवरी तक अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी/डीवीआर लगा लें जो कमांड सेंटर पर विजिबल भी हों। ऐसा नहीं करने वाले केंद्रों पर 15 फरवरी से दण्डात्मक (वैधानिक) कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में 22 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है जो कि 9 मार्च तक चलेंगी।
चिन्हित परीक्षा केंद्रों को लेकर दिए गए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं (Board Exam) के परीक्षा केंद्रों की परिषद कार्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाना है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम को परिषद के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इसमें कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए हैं जिनके स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे/डीवीआर कंट्रोल रूम से विजीबल नहीं है। ऐसे परीक्षा केंद्रों में गुणवत्ताविहीन तथा अप्रचलित सीसीटीवी कैमरे/डीवीआर लगाए गए हैं। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि विद्यालय द्वारा दी गई त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारित होने संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/जांच अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा और उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय को 3 वर्ष के लिए परीक्षा केंद्र बनाने से डिबार कर दिया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा केंद्र जिनके गुणवत्ताहीन सीसीटीवी/डीवीआर के कारण बोर्ड के कंट्रोल रूम से उनके स्ट्रांग रूम ऑनलाइन विज़ीबल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें 14 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्र में अच्छी गुणवत्ता वाले सीसीटीवी/डीवीआर लगा लेने के लिए परिषद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। यदि 14 फरवरी तक ऐसे परीक्षा केंद्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं ऑनलाइन विज़ीबिलिटी वाले सीसीटीवी/डीवीआर नहीं लगाए जाते तो 15 फरवरी को प्राविधानानुसार दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक (वैधानिक) कार्यवाही भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।