Thursday, April 24, 2025
Homeउत्तर प्रदेशगैंगस्टर एक्ट के तहत भू-माफिया की करोड़ों रूपये की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत भू-माफिया की करोड़ों रूपये की संपत्ति कुर्क

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिला प्रशासन ने शनिवार को एक भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रूपये की सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) कुर्क कर लिया है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिले के सुरौली क्षेत्र के ग्राम विशुनपुरा निवासी भू माफिया राम कृपाल यादव जिसके खिलाफ कई मुकदमें अलग-अलग थानों में दर्ज है। उसके खिलाफ गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाद संख्या 1569 /2023 में आदेशोपरांत पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गयी।

प्रवक्ता ने बताया कि इस अधिनियम के तहत आरोपी की कुल लगभग 3.73 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है। उक्त भूमि तथा उस बने होटल रौनक रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट गौरी बाजार क्षेत्र मे गोरखपुर-देवरिया रोड पर बना है।

जिसमें भूमि की कीमत 02 करोड 18 लाख रूपये तथा होटल की कीमत 01 करोड़ 55 लाख रूपये बतायी जा रही है। कुर्क की गई सम्पत्ति का कस्टोडियन तहसीलदार रुद्रपुर को बनाया गया है तथा उक्त सम्पत्ति उनके अधीन सुपुर्द किया गया है।

यह भी पढ़े: मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_imgspot_img
- Download App -spot_img

Most Popular