Thursday, April 24, 2025
Homeउत्तर प्रदेशहत्या और लूट के तीन आरोपियों को उम्रकैद

हत्या और लूट के तीन आरोपियों को उम्रकैद

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की जिला अदालत ने हत्या और लूट का आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और 63-63 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना अगौता क्षेत्र के ग्राम बीहरा निवासी दो सगे भाईयों में शिव कुमार और अशोक ने अपने साथी प्रमोद के साथ मिल कर वर्ष 2018 में गांव के ही जितेन्द्र, प्रभात व सुखदर्शन पर फायरिंग की थी। इस हमले में जितेन्द्र की मौत हो गयी थी। हत्यारे मृतक की लाइसेंसी पिस्टल भी लूट कर ले गये थे। इस सम्बन्ध में 11 नवंबर 2018 को थाना अगौता पर धारा-302,307,323,394,34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अन्तर्गत न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह ने शिव कुमार, अशोक व प्रमोद को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 63-63 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

यह भी पढ़े: यूपी के गांव को मिला आईएसओ 9001-2015 प्रमाणपत्र

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_imgspot_img
- Download App -spot_img

Most Popular