बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के तीन आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बाद उम्रकैद (Life Imprisonment ) और 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि 15 जनवरी 2007 को थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा निवासी वीरेन्द्र उर्फ वीरु थाना स्याना क्षेत्र के ग्राम बरौली वासुदेव पुर निवासी देवा एवं कमलेश्वरी ने थाना खानपुर क्षेत्र के गांव गिनोरा नंगली निवासी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में धारा 302,34,394,411 व 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया था।
पुलिस ने इस अभियोग में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आजन्यायालय, एडीजे-8 द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ वीरू, देवा और कमलेश्वरी को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
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