Thursday, June 19, 2025
Homeउत्तर प्रदेशकिशोरी के अपहरण के मामले में उम्रकैद

किशोरी के अपहरण के मामले में उम्रकैद

चित्रकूट: जिले की एक अदालत ने सोमवार को किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया की कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता महिला ने 19 जून 2018 को कोतवाली में दी तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव का छुट्टन सोनी पांच मई 2018 को भगा ले गया है। पीड़िता ने बताया की वह पास के स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा थी। स्कूल से पढ़ कर घर लौटते समय कॉपी किताब की दुकान से किताबें खरीद रही थी कि तभी उसे छुट्टन बहला फुसला कर भगा ले गया था।

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी छुट्टन पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

यह भी पढ़े: 70 लाख की अवैध शराब बरामद, एक गिरफ्तार

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular