बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को पत्नी के हत्यारोपीं को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि वर्ष 2019 में गुलावठी थाना क्षेत्र के ग्राम अकबर पुर झोझा निवासी प्रदीप नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की फांसी लगाकर हत्या (Murder)कर दी थी। इस सिलसिले में धारा-498ए, 304बी व ¾ डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने मामले में सशक्त पैरवी करायी जिसकी बदौलत आज एडीजे-12 गोपाल जी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर प्रदीप को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।