लखनऊ: उत्तर प्रदेश में साहूकारी अधिनियम खत्म होगा। सरकार उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 को समाप्त करने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो राज्य में साहूकारी के नए लाइसेंस जारी नहीं हो सकेंगे। यही नहीं पुराने लाइसेंस का भी नवीनीकरण नहीं होगा। योगी सरकार 36 विधेयकों को समाप्त करने के लिए उप्र निरसन विधेयक पेश करने जा रही है। इससे पास होते ही राज्य में अनुपयोगी हो चुके 36 अधिनियम समाप्त हो जाएंगे। इन 36 अधिनियमों में पांच मूल अधिनियम और 31 संशोधन अधिनियम हैं। उप्र साहूकारी अधिनियम भी इन विधेयकों में शामिल है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में बीती 24 जून को हुई उच्च स्तरीय बैठक में उप्र साहूकारी अधिनियम को खत्म करने के बारे में निर्णय हुआ था। बैठक में सहमति बनी थी कि वित्तीय समावेशन के तहत गांव-गिरांव तक बैंकों की पहुंच और लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की सुलभता के कारण अब यह अधिनियम अनुपयोगी और अप्रासंगिक हो गया है।
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