लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग सिंह भदौरिया को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली सपा प्रवक्ता की याचिका खारिज कर दी है। कहा कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का विकल्प है।
