69000 सहायक शिक्षक भर्ती का मुद्दा अहम मोड़ पर, 19 हजार सीटों पर दोहरे आरक्षण

लखनऊ : 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19 हजार सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले न्‍यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्‍ल की एकल पीठ के समक्ष गुरुवार को 19 हजार सीटों पर हुए आरक्षण घोटाला मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद न्‍यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

याचियों का यह है आरोप  
याचियों का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है और इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते हैं। यह उस परीक्षा का भाग नहीं है।

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