लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आय़ा है। OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहींदिया जा सकता है। राज्य सरकार जल्द चुनाव कराए, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना। हाईकोर्ट ने 12.15 आर्डर पढ़ते हुए बड़ी बात कही। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए जाएं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करीब 20 दिनों तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है।
याचिकाकर्ता संदीप पांडेय ने कहा है कि नितांत चुनाव अत्यंत आवश्यक हैं, तो ओबीसी आरक्षण के बगैर ही तुरंत चुनाव कराएं। ऐसे में गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो या तो ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराए। या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित किया जाए. उसकी सिफारिशों के आधार पर आरक्षण दिया जाए औऱ फिर चुनाव कराया जाए।
याचिकाकर्ता संदीप पांडेय ने कहा कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई बहस नहीं। कोर्ट ने 24 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सिर्फ जज ने अपना फैसला पढ़ा। ऐसे में अगर सरकार ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निर्णय़ लेती है तो एससी-एसटी और सामान्य सीटों के आरक्षण के साथ चुनाव जनवरी में कराए जाएं।