उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को योगी सरकार 17 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश भी शामिल है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को योगी सरकार 17 अहम विधेयक पेश करने जा रही है। वही विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। गुरुवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था।
शनिवार को भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मानसून सत्र में 17 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी है। सरकार ने कोरोना काल में जो अध्यादेश लागू किए हैं, जैसे विधायक निधि स्थगित करने, मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती, कोरोना संक्रमण का इलाज करने वालों पर हमले की घटनाओं को रोकने जैसे कई निर्णयों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश और उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश भी हैं।
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ये विधेयक होने हैं पेश
- उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020
- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2020
- उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता, और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, प्रयागराज अध्यादेश 2020
- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश 2020
अध्यादेशों को विधानसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक
संवैधानिक बाध्यता के कारण अध्यादेशों को विधानमंडल की मंजूरी मिलना आवश्यक है। विधानमंडल से विधेयक पास होने के बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इन्हें अंतिम रूप से लागू माना जाएगा।
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