व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

प्रयागराज: वाराणसी जिला जज द्वारा ज्ञानवापी तहखाने (Vyasji Tehkhana) में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ अंजुमने इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है।

कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी वाराणसी व्यास तहखाने (Vyasji Tehkhana)की सुरक्षा करें, कोई चूक न हो। मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई।

कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। सुनवाई शुरू होने पर इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिला जज वाराणसी ने सेवानिवृत्ति के दिन हड़बड़ी में पूजा करने का आदेश जारी किया है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

तहखाने (Vyasji Tehkhana) में होती रहेगी पूजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए।

कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मसाजिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।

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