Sunday, January 5, 2025
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पर्दानशीन महिलाओं की महिला कर्मचारी करेंगी पहचान, दिशा निर्देश जारी

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार शाम छह बजे प्रचार बंद होते ही मतदान (Voting) को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी वाहनों से मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। लेकिन, मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।

मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। घूंघट वाली व पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिला कर्मी अथवा सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल से करानी होगी।

मतदान (Voting) केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति बार-बार अपने वाहन से मतदान स्थल पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।  प्रत्याशियों, उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ताओं के लिए चार मई का अलग से वाहन पास जारी किया जाएगा।

दो लाख से अधिक नकदी ले जाते मिले तो होगी कार्रवाई

अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी होगी। कम्यूनिटी हॉल, विवाह मंडप और सामुदायिक केंद्रों पर शादी-विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने-पीने की चीजें बांटने के आयोजन नहीं होंगे।

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