लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने होली से पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को छूट देने का बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों से कोई टैक्स न लेने का ऐलान किया गया है।
रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी
उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है. इसके मुताबिक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी. इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
सभी जनपदों के RTO को भेजा गया निर्देश
वहीं, अगर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करते हैं तो इन पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जनपदों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
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