देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जो की अब 15 जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में छूट देने के आदेश जारी कर सकते है। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूर्व की भाति चलता रहेगा। वैक्सीनेशन लगाने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। पूर्व की भाति ही कोरोना जांच केंद्र और पैथोलॉजी लैब खुले रहेंगे। बैंक भी पूर्व की भांति सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे।
उत्तराखंड में राशन और किराना की दुकाने 9 जून बुधवार व 14 जून सोमवार की सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही स्टेशनरी की दुकाने भी 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। व्यापारियों की मांग के बाद अब तीरथ सरकार ने कपड़ों की दूकान, दर्जी, चश्मों की दूकान, साइकिल स्टोर, ड्राई क्लीनर की दुकाने आदि 11 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुली रहेगी।
तीरथ सरकार ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। जो 9 जून, 11 जून व 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही फल सब्ज़ी व मीट मछली की दुकाने अब रोज़ाना 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी।
News Trendz आप सभी से अपील करता है कि कोरोना का टीका (Corona Vaccine) ज़रूर लगवाये, साथ ही कोविड नियमों का पालन अवश्य करे।