Monday, June 16, 2025
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धामी सरकार ने दी राज्य कर्मियों को नए साल में सौगात, बढ़ी दर पर करेगी महंगाई भत्ते का भुगतान

देहरादून: उत्तराखंड की धामी ने प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया है। डीए का लाभ एक जुलाई से 30 नवंबर तक अवशेष एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक दिसंबर से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान होगा।

छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 221/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों / उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01-07-2021 मूल वेतन का 189% की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

   

2 भारत सरकार के पत्र संख्या – 1 / 3 (1) / 2018 – ई.11 (बी) दिनांक 01 नवम्बर 2021 के कम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों उपक्रमों के उन कर्मचारियों को जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतन बैंड / ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें दिनांक 01-07-2021 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 189% को बढ़ाकर 196%

प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 3. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4.यह आदेश विद्यालयी शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान छठवां वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक के पुनरीक्षित महगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01-12-2021 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला किया था। अंशदायी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि का भुगतान होगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा। आदेश के मुताबिक, छठे वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 189 प्रतिशत से 196 प्रतिशत और पांचवे वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 356 प्रतिशत से बढ़कर 368 प्रतिशत हो जाएगा।
शासन ने पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों जिनकी पेंशन पांचवें, छठे व सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय है, को भी तीन फीसद महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया। इससे करीब एक लाख से अधिक पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों लाभान्वित होंगे।

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